निकनेट पर लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (पी जी आर ए एम एस) एक ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है जिसका विकास तत्काल शिकायत निवारण तथा प्रभावी रुप से निगरानी रखने के लिए किया गया है। पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों से प्राप्त होने वाली सभी शिकायत याचिकाओं को कम्प्यूटर पर पंजीकृत किया जाता है तथा शिकायत को दर्शाते हुए एक कम्प्यूटर जनित पत्र के माध्यम से शिकायत को संबंधित मंत्रालय/विभागों के नोडल शिकायत अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। एक स्वचालित अनुस्मारक सृजन प्रणाली भी कार्यरत है ताकि अभ्यावेदनों पर उनके अंतिम निपटान तक कार्रवाई की जाए तथा उनकी निगरानी भी की जाए। उत्तरों की पावतियों को रिकार्ड किया जाता है तथा लम्बन की स्थिति को अद्यतन किया जाता है और उनकी निरन्तर निगरानी की जाती है।

मंत्रालयो/विभागों के लोक शिकायत अधिकारियों की उनके सम्पर्क नम्बरों आदि के साथ एक सूची उपलब्ध कराई गई है तथा इसके साथ भारत सरकार के विभिन्न सुविधा कांउटरों का विस्तृत ब्यौरा भी उपलब्ध कराया गया है।

पेंशन विषयों के संबंध में किसी शिकायत के मामलें में शिकायत को मुख्य कार्यालय, पेंशन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी अथवा पेंशन संवितरण अधिकारी के साथ उठाया जाता है। तत्काल कार्रवाई के लिए सभी पत्राचार में निम्नलिखित अनिवार्य जानकारी शामिल होनी चाहिए ताकि पिछले रिकार्ड को जोड़ा जा सके।

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नाम
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सेवानिवृति के कार्यालय का पता (कार्यालय का पूरा नाम दर्शाया जाना चाहिए)
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यदि पेंशन स्वीकृत की गई है, तो उसकी मात्रा को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।
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पेंशन संवितरण प्राधिकारी का ब्यौरा , तथा
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पूरा पता
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सेवा निवृति के समय धारित पद (वेतन मान)
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पी पी ओ जारी करने वाले लेखा अधिकारी का ब्यौरा
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पी पी ओ नम्बर/अथवा पी पी ओ की फोटोप्रति

यदि आवश्यक समझा जाए तो आपके द्वारा पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लोक नायक भवन (तीसरी मंजिल), खान मार्किट, नई दिल्ली-110003 से सम्पर्क किया जा सकता है जो कि पेंशनभोगियों की शिकायतों और उनकी समस्याओं पर कार्रवाई करने के लिए नोडल विभाग पदनामित किया गया है अथवा सचिव (पी जी), लोक शिकायत निदेशालय, कैबिनेट सचिवालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उपबन्ध (जिला सोलन पेंशनभोगियों के लिए सहायता लाइन)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए एक हेल्पलाइन सेवा आरम्भ की है जहां पर इंटरनेट के माध्यम से पेंशन का ब्यौरा उपलब्ध होता है। पेंशनभोगी को महीने वार पेंशन का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए (अक्तूबर 2001 से आगे) अपना पी पी ओ संख्या (संख्यात्मक) तथा नाम प्रदान करना होता है। किसी प्रकार की संदेह की स्थिति में जिला राजस्व अधिकारी, सोलन, पिन कोड़ न. 173212, हिमाचल प्रदेश को लिखा जा सकता है।

55 वर्ष से अधिक की आयु के संस्कृत के ब्राह्माणों के लिए विशेष योजना

ऐसे व्यक्ति जिनकी जीविकापार्जन का साधन संस्कृत अध्यापन था तथा जिनके पास वर्तमान में आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, उन्हें 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आमोद प्रमोद केन्द्र

“दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आमोद प्रमोद केन्द्र” नामक योजना की शुरुआत सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा 1945-95 में शुरु की गई थी। इन केन्द्रों की स्थापना खाली समय में आराम, मनोरंजन तथा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए की गई थी। प्रत्येक मनोरंजन केन्द्र में टेलीविजन, रेडियो, पठन सामग्री, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों से युक्त पुस्तकालय, धार्मिक/सामाजिक विषयों पर चर्चा,इन्डोर खेल,अंशदायी पिकनिक आदि, बाहर घूमना फिरना आदि की सुविधा होगी। कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो कि मनोरंजन केन्द्र की सुविधाओंका लाभ उठाना चाहता है, वह ब्यौरे के लिए स्थानीय विधायक से सम्पर्क कर सकता है।

दिल्ली पुलिस और वरिष्ठ नागरिक

दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ खास योजनाएं आरम्भ की हैं जिनके अनुसार क्षेत्र विशेष के बीट अधिकारी को उस क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सूची तैयार करने तथा उनके लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय एस एच ओ महीने के प्रत्येक पहले शनिवार को उनके घर जाएगें तथा बीट अधिकारी रविवार को सप्ताह में एक बार उनके घर जाएगें।

दिल्ली पुलिस वरिष्ठ नागरिक कोष्ठ की हेल्पलाइन न. 10191291 है। इस कोष्ठ का प्रभार अपर आयुक्त (अपराध), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002 को दिया गया है।

अपराध, शिकायत अथवा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से संबंधित जानकारी तथा अनुचित गतिविधि की जानकारी पुलिस आयुक्त, पोस्ट बाक्स न. 171, जी पी ओ, नई दिल्ली को दी जा सकती है।