भारत के संविधान में अनुसूची VII की सूची III की प्रविष्टि संख्या 24“श्रमिकों का कल्याण, जिसमे कार्य की स्थितियां, भविष्य निधि, कामगार क्षतिपूर्ति के लिए देयता, अशक्ततता तथा वृद्धावस्था पेंशन तथा मातृत्व लाभ” से संबंधित है।

इसके अलावा, राज्य सूची में मद संख्या 9 तथा समवर्ती सूची में मद संख्या 20, 23 तथा 24 वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजित बीमा, आर्थिक और सामाजिक आयोजन से जुड़ी हैं।

राज्य के दिशा निर्देशक सिद्धान्तों का अनुच्छेद 41 का वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा से विशिष्ट संबंध है। इस अनुच्छेद के अनुसार, “राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के अनुसार कार्य, शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करेगें और अवांछित मांग के मामलें में लोक सहायता की व्यवस्था करेगें।
[भारत का संविधा 2002 के अनुसार, भारत सरकार]