राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मानदण्ड़ों को पूरा किए जाने पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती हैः

  • आवेदक (महिला अथवा पुरुष) की आयु 65 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक निराश्रित होना चाहिए अर्थात उसके पास अपनी स्रोत आय से अथवा परिवार के सदस्यों या फिर किसी अन्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हुए जीवन यापन करने के लिए कोई नियमित साधन नहीं होना चाहिए।
  • केन्द्र सरकार की ओर से वृद्धावस्था की प्रति माह राशि 200/- रुपये हैं। राज्यों तथा संघ शासी प्रदेशों में योजना को पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। भिन्न भिन्न राज्यों द्वारा अलग अलग अशदान दिया जाता है जो निम्नानुसार है :

वृद्धावस्था पेंशन राशियां

 

राज्य का नाम पेंशन की वर्तमान राशि (रुपये प्रति माह) पात्रता के लिए न्यूनतम आयु (वर्षों में)
आन्ध्र प्रदेश 75 65
अरुणाचल प्रदेश 150 60
असम 60 65 (पुरुष) 60 (महिलाएं)
बिहार 100 60
गुजरात 200-275 60-65+
हरियाणा 225 60
हिमाचल प्रदेश 150 60
जम्मू और कश्मीर 125 60
कर्णाटक 100 65
केरल 110 65
मध्य प्रदेश 150 60 (पुरुष) 50 (महिलाएं)
महाराष्ट्र 100 65 (पुरुष) 60 (महिलाएं)
मणिपुर 100 60
मिजोरम 100 65 (पुरुष) 60 (महिलाएं)
उड़ीसा 100 65
पंजाब 200 65 (पुरुष) 60 (महिलाएं)
राजस्थान 200-300 58 (पुरुष) 55 (महिलाएं)
तमिलनाडु 200 60
उत्तर प्रदेश 125 60
पश्चिम बंगाल 300 60
चण्ड़ीगढ़ 200 65 (पुरुष) 60 (महिलाएं)
दिल्ली 200 60