राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मानदण्ड़ों को पूरा किए जाने पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती हैः
- आवेदक (महिला अथवा पुरुष) की आयु 65 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक निराश्रित होना चाहिए अर्थात उसके पास अपनी स्रोत आय से अथवा परिवार के सदस्यों या फिर किसी अन्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हुए जीवन यापन करने के लिए कोई नियमित साधन नहीं होना चाहिए।
- केन्द्र सरकार की ओर से वृद्धावस्था की प्रति माह राशि 200/- रुपये हैं। राज्यों तथा संघ शासी प्रदेशों में योजना को पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। भिन्न भिन्न राज्यों द्वारा अलग अलग अशदान दिया जाता है जो निम्नानुसार है :
वृद्धावस्था पेंशन राशियां
राज्य का नाम | पेंशन की वर्तमान राशि (रुपये प्रति माह) | पात्रता के लिए न्यूनतम आयु (वर्षों में) |
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आन्ध्र प्रदेश | 75 | 65 |
अरुणाचल प्रदेश | 150 | 60 |
असम | 60 | 65 (पुरुष) 60 (महिलाएं) |
बिहार | 100 | 60 |
गुजरात | 200-275 | 60-65+ |
हरियाणा | 225 | 60 |
हिमाचल प्रदेश | 150 | 60 |
जम्मू और कश्मीर | 125 | 60 |
कर्णाटक | 100 | 65 |
केरल | 110 | 65 |
मध्य प्रदेश | 150 | 60 (पुरुष) 50 (महिलाएं) |
महाराष्ट्र | 100 | 65 (पुरुष) 60 (महिलाएं) |
मणिपुर | 100 | 60 |
मिजोरम | 100 | 65 (पुरुष) 60 (महिलाएं) |
उड़ीसा | 100 | 65 |
पंजाब | 200 | 65 (पुरुष) 60 (महिलाएं) |
राजस्थान | 200-300 | 58 (पुरुष) 55 (महिलाएं) |
तमिलनाडु | 200 | 60 |
उत्तर प्रदेश | 125 | 60 |
पश्चिम बंगाल | 300 | 60 |
चण्ड़ीगढ़ | 200 | 65 (पुरुष) 60 (महिलाएं) |
दिल्ली | 200 | 60 |